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PRAYAGRAJ: भड़काऊ भाषण में फंसे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां सोमवार को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में हाजिर हुए। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अधिवक्ता इमरान उल्लाह व एसए नसीम की बहस सुनने के बाद जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। पूर्व मंत्री के विरूद्ध कोर्ट में पांच मामले लम्बित हैं। इसमें मुरादाबाद के एक मुकदमे में पूर्व मंत्री व उनके बेटे को जमानत मिल चुकी है। चार मामलों में वे कोर्ट में पेश हुए थे।

कोर्ट ने स्वीकार की जमानत
जनपद फिरोजाबाद में 2017 में एक भड़काऊ बयान देने के मामले में हाईकोर्ट से कार्रवाही स्थगित होने के कारण पूर्व मंत्री के भारतीय सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी के मामले, 2007 में वाल्मिकी समाज पर टिप्पणी के मामले के साथ ही 2014 में रामपुर में भड़काऊ बयान देने समेत तीनों मामलों में जमानत स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 22 फरवरी मुकर्रर की है। कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व महाधिवक्ता कमरुल हसन, इफ्तेखार अहमद, विनोद चन्द्र दुबे, मो। असद आदि मौजूद थे।

निरस्त किया एनबीडब्ल्यू
कोर्ट ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन राजा उर्फ अरशद के लखनऊ के तीस साल पुराने मामले में अदालत में हाजिर होने पर उनके खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट व 82 की कार्यवाही को निरस्त किया है।