पटना (एएनआई)। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का अभी भी सख्त रुख है। गुरुवार को डीजीपी ने कहा कि, रिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मामले में एक आरोपी है। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने चक्रवर्ती के लिए 'औकात' शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्होंने बिहार पुलिस के अधीन आने वाले मामले में आरोपी होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बेबुनियाद टिप्पणियां की थीं।

नामजद आरोपी नहीं कर सकता टिप्पणी
डीजीपी पांडे ने यह भी कहा कि अगर रिया उनके शब्दों से आहत होती हैं तो वह उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन उन्हें इस केस में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। पांडे ने यहां एएनआई को बताया, 'अंग्रेजी भाषा में 'औकात' का अर्थ कद है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने के लिए रिया चक्रवर्ती का कद नहीं है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह सुशांत सिंह राजपूत की एफआईआर में एक नामजद आरोपी है, जो मेरे अधीन था। और अब सीबीआई के पास है, "

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया आदेश
उन्होंने कहा, "अगर कोई राजनीतिक नेता बिहार के सीएम पर टिप्पणी करता है, तो मैं इस पर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं हूं। लेकिन अगर कोई आरोपी बिहार के सीएम पर कुछ बेबुनियाद टिप्पणी करता है, तो यह आपत्तिजनक है। उसे कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए।" पांडे ने यह भी कहा कि सभी को खुश होना चाहिए कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पटना में दर्ज एफआईआर को वैध ठहराया। जस्टिस हृषिकेश रॉय की सिंगल-जज बेंच ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की सिफारिश करने के लिए सक्षम थी।

बिहार में दर्ज एफआईआर वैध
शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस को इस मामले में अब तक एकत्र किए गए सभी सबूतों को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। जस्टिस रॉय ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य ने आदेश को चुनौती देने के विकल्प से इनकार कर दिया। केंद्र द्वारा बिहार सरकार को पटना से मामले की जांच स्थानांतरित करने की केंद्र सरकार की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद अभिनेता की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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