-25 सितंबर तक नई गाइडलाइन लागू, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर की सावधानी बरतने की अपील

-फिलहाल 50 परसेंट उपस्थिति ही रखनी होगी सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट में

PATNA: कोरोना पर कंट्रोल होने से बिहार सरकार ने अनलॉक-6 में कई प्रतिबंधों को हटा दिया है। गुरुवार से 25 सितंबर तक लागू रहने वाले नए आदेश में काफी हद तक सबकुछ अनलॉक कर दिया गया है। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। नाइट कफ्र्यू भी खत्म कर दिया गया है। अभी तक शाम 7 बजे तक खुलने वाली दुकानें और शापिंग मॉल अब सामान्य रूप से खुल सकेंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के आयोजन भी हो सकेंगे।

गाइडलाइन का पालन जरूरी

अबतक दोपहर 12 बजे तक खुल रहे पार्क और उद्यान भी अब सामान्य रूप से समयानुसार खुल सकेंगे। पहली से 12वीं तक के स्कूल, सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी क्लास के कोचिंग समेत सभी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान 100 परसेंट उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। इस तरह से धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों से लेकर दुकानों तक सभी जगह कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है।

ट्वीट कर छूट की घोषणा

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट कर छूट की घोषणा की। लिखा- कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शापिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे।

डीएम तय करेंगे सार्वजनिक कार्यक्रमों में सीमा

अनलॉक-6 में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक व मनोरंजक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकेगा। इसके लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी।

विवाह-श्राद्ध में सीमा खत्म

राज्य सरकार ने विवाह व श्राद्ध कार्यक्रम में भी अतिथियों की सीमा खत्म कर दी है। हालांकि विवाह में डीजे व बरात जुलूस पर प्रतिबंध जारी है। इसके साथ ही विवाह की सूचना पहले की तरह तीन दिन पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी।