- आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में तय हुई लॉकडाउन की गाइडलाइन

- आवश्यक सामाग्री और पीडीए की दुकानें खुली रहेंगी

- सीएम ने ट्वीट कर लॉकडाउन के फैसले की जानकारी दी

PATNA: ट्यूजडे को बिहार सरकार की ओर से 5 से 15 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान होते ही हथुआ और खेतान मार्केट में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही कोरोना महामारी का ख्याल रहा। राशन की दुकान ही नहीं, हर प्रकार की दुकानों में भीड़ ही भीड़ दिखी। लोग हमेशा सिस्टम को गलत ठहराते हैं लेकिन जब खुद ऐसा करेंगे तो कोरोना से जंग कैसे जीत पाएंगे। पहले से आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन इसके बाद भी लगातार बढ़ रहे केसेज और कोरोना संक्रमण की बुरे हालात को लेकर लॉकडाउन का फैसला किया गया। सरकार पर हाईकोर्ट का भी दवाब रहा। लेकिन आमजन के बीच इस फैसले के बाद कोरोना नियमों के अनुपालन की बात हवा- हवाई हो गई। हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट समेत तमाम प्रमुख दुकानों में मेला जैसा दृश्य दिखा।

ट्वीट कर दी जानकारी

सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को लॉकडाउन के फैसले की जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। उनके ट्वीट के घंटे भर के भीतर ही मुख्य सचिव, त्रिपुपरारी शरण विकास आयुक्त, आमिर सुबहानी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव,चैतन्य प्रसाद डीजीपी, एसके सिंघल व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, प्रत्यय अमृत ने एक संयुक्त कांफ्रेंस कर जानकारी दी कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन के निर्णय के बाद किस तरह के गाइडलाइन तय किए हैं।

कोरोना कंट्रोल के लिए

मंगलवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि राज्य में कोरोना पोजिटिविटी की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर दस प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। प्रतिबंधों के बावजूद संक्रमण की स्थिति गंभीर हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए ही लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लॉकडाउन के जुडे़ नियमों का सख्ती से अनुपालन करें।

इन पर रहेगी रोक

राज्य सरकार के सभी कार्यालय लॉकडाउन के आदेश के तहत 15 मई तक बंद रहेंगे। सभी दुकानें, वाणिज्यक व निजी प्रतिष्ठान भी इस अवधि में बंद रहेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गो पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

ई-पास से चलेंगे

पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी निर्धारित क्षमता का पचास प्रतिशत उपयोग के साथ चलेंगे। यह केवल रेल, एयरपोर्ट व अन्य लंबी दूरी वाले तथा अनुमान्य सेवाओं के लिए ही चलेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं हेल्थ सर्विसेज में प्रयोग होने वाले निजी वाहन चलेंगे। अनुमान्य कार्यो से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन चलेंगे। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई पास निर्गत है। सभी प्रकार के माल वाहन। वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।

तय की गई गाइडलाइन

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन से जुड़े गाइडलाइन तय की गई। इसमें एक दर्जन महत्वपूर्ण सेवाएं लॉकडाउन के दायरे से मुक्त रहेंगी। बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम सेवाओं का संचालन पूर्व की तरह होता रहेगा। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित काम पर रोक नहीं रहेगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य पूर्व की तरह होंगे। ई कॉमर्स तथा कूरियर सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होगा। कृषि व इससे जुड़े काम चलते रहेंगे।

शादी की जानकारी 3 दिन पहले देनी होगी

लॉकडाउन की अवधि में होने वाले शादी समारोह में केवल 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। लेकिन इनमें डीजे या फिर बारात जुलूस करने की अनुमति नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

इनके संचालन की छूट

गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रिंट और इलेक्टॉनिक मीडिया को लॉकडाउन से अलग रखा गया है। टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी व पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे बजे तक ही खुलेंगी। इसमें ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री शामिल है। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं बंद नहीं होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

सख्ती के साथ होगी कार्रवाई

लॉकडाउन के प्राविधानों के उल्लंघन पर सख्ती के साथ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश है। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला पदाधिकारियों को लॉकडाउन आदेश के अनुपालन को ले धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने को कहा गया है।

मिलेगा राशन

लॉकडाउन को मदेनजर मई माह का राशन सरकार उपलब्ध कराएगी। लॉकडाउन के तहत यह तय किया गया है कि राशन कार्ड वालों को मई का राशन सरकार के पैसे से दिया जाएगा। उन्हें किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा।

शहरी रोजगार योजना के काम होते रहेंगे

रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले काम होते रहेंगे। गरीबों के लिए सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे।

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पार्क, जिम, मॉल, व धार्मिक स्थल भी बंद

फिलहाल सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान को भूल जाएं। लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उसके तहत इन पर रोक लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन, सरकारी हो या निजी पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद तो रहेंगे ही साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।