-ऑटो-कैब के साथ ही निजी वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं

-लॉकडाउन की अवधि में बसों का परिचालन नहीं होगा।

PATNA: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार ने तीसरी बार बिहार में पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। अब 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। इसे लेकर ट्यूजडे की शाम गृह विभाग ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी।

गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन

ट्यूजडे को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में सहमति के बाद यह आदेश जारी किया गया। राजधानी, जिला और प्रखंड मुख्यालय के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों में अगले 16 दिनों के लिए कई प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। ट्यूजडे की शाम गृह विभाग ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं।

गवर्नमेंट की गाइडलाइन

बिहार सरकार द्वारा कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ट्यूजडे को एक बार फिर पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसे लेकर गृह विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में डीएम पटना कुमार रवि ने लॉकडाउन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्धारा 29 जून 2020 के निर्गत पत्र को संदíभत किया गया है।