- डीएम कुमार रवि ने आयोजित किया बैठक

- बैठक में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया से कराया गया अवगत

PATNA :

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (डीईओ) सह डीएम कुमार रवि ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस नोट, चरणबद्ध चुनाव संबंधी कार्यक्रम, नॉमिनेशन की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार संबंधी प्रावधान, आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधान, ईवीएम वीवीपैट के संचालन रेंडमाइजेशन एवं दोषपूर्ण ईवीएम के बदलने, चुनाव प्रचार के दौरान ली जाने वाली अनुमति संबंधी प्रावधान आदि से अवगत कराया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त रिची पांडे, प्रशिक्षण कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों भाजपा, जदयू, कांग्रेस, आरजेडी सीपीआई, आरएलएसपी, बीएसपी आदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

पॉलिटिकल विज्ञापन पर नजर

सरकारी संपत्ति के विरूपण के अंतर्गत निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर दीवार लेखन, पोस्टर, पंपलेट, कटआउट, होíडंग, बैनर, झंडा आदि को सरकारी कार्यालयों सरकारी कैंपस से हटाया जाना है। पब्लिक प्रॉपर्टी एवं पब्लिक स्पेस पर लगे पोस्टर-बैनर के संबंध में बताया गया निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के अंदर राजनीतिक विज्ञापनों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रोड वे, इलेक्ट्रिक या टेलीफोन का पोल, नगरपालिका या स्थानीय निकाय भवनों से हटाया जाना है। वहीं 72 घंटे के अंदर स्थानीय कानूनों एवं कोर्ट के दिशा निर्देशों के आलोक में अनाधिकृत रूप से राजनीतिक विज्ञापनों की संबद्धता आदि का निजी स्थानों से हटाया जाना है।

सरकारी वाहन के संबंध में अनुपालन

राजनीतिक पार्टी अभ्यर्थी या निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध (कार्यालय कार्य के लिए सरकारी वाहन का उपयोग को छोड़कर) है। किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का उपयोग चुनाव कैंपेन में नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

वोटिंग से पहले मॉक पोल

मतदान 7:00 बजे पूर्वाहन से 6:00 बजे अपराहन तक होंगे। मॉक पोल मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले शुरू होंगे अर्थात 5:30 बजे पूर्वाहन में मॉक पोल होंगे।

धाíमक स्थल का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं किया जाना है। भाषण के दौरान किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना है। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि पर आधारित भाषण नहीं दिया जाना है।

कोरोना सेफ्टी के मद्देनजर भी दिए निर्देश

- सभी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में मास्क लगाना अनिवार्य है।

- डोर टू डोर कैंपेनिंग में अधिकतम पांच व्यक्ति ही होंगे। दो काफिले के बीच आधे घंटे का अंतर होगा।

- विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से तथा चुनावी खर्च से संबंधित अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना है। फ‌र्स्ट कम, फ‌र्स्ट सíवस का पालन किया जाएगा। 36 घंटे से 48 घंटे के बीच अनुमति मिल जाएगी।

- नॉमिनेशन के दौरान दो वाहन की अनुमति होगी। 100 मीटर पहले ही वाहन रोकने की व्यवस्था। अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही रहेंगे। नॉमिनेशन सहित सभी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। नॉमिनेशन की परंपरागत व्यवस्था के अतिरिक्त ऑनलाइन नॉमिनेशन की भी व्यवस्था है।

- ईवीएम वीवीपैट के संचालन, रेंडमाइजेशन एवं दोषपूर्ण ईवीएम के बदलने संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया।