राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार कुछ वस्तुओं पर अधिकतम 20 प्रतिशत वैट लगाए जाने के प्रावधान हैं। लेकिन नई जरूरतों के हिसाब से यह जरूरत महसूस की गई कि वैट की अधिकतम दर 20 की जगह 30 प्रतिशत की जा सकती है। ऐसी वस्तुओं में डीजल-पेट्रोल, तंबाकू से बने उत्पाद और विदेशी शराब है। मंत्रिपरिषद ने इन वस्तुओं वैट की दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किए जाने पर सहमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही जिन वस्तुओं पर अब तक 13.5 प्रतिशत की दर से टैक्स तय था उन वस्तुओं पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत करने की अनुमति भी दे दी गई है। इस संशोधन के लागू होने के बाद सरकार को लगभग चार सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है। व्यवसायियों के कर वापसी के दावे को अब 60 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। पहले यह मियाद 90 दिनों की थी.
5 से 12 प्रतिशत तक प्रवेश कर
कैबिनेट ने कई ऐसी वस्तुओं को प्रवेश कर के दायरे में लाने का फैसला किया है जिन पर पूर्व में कोई टैक्स नहीं लगता था। ऐसी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेडिमेड गारमेंट्स, फुटवेयर, बीड़ी पत्ते एवं बीड़ी तंबाकू शामिल हैं। इन वस्तुओं के बिहार में प्रवेश पर सरकार 5 से 12 प्रतिशत तक का प्रवेश कर वसूल सकेगी.
ये सबकुछ हो जाएगा महंगा
सामान पहले अब
कालर वाले सिले वस्त्र 0% 5%
फुटवेयर (हवाई और प्लास्टिक चप्पल छोड़कर) 0% 5%
बिजली उपकरण 8% 12%
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 0% 8%
चिकित्सा उपकरण 0% 5%
बीड़ी तंबाकू 0% 8%
बीड़ी पत्ते0% 5%
बढ़ेगा वैट
30 प्रतिशत वैट के दायरे में आने वाली वस्तुएं
845 रु प्रति केस वाली शराब
पेट्रोल
डीजल
राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार कुछ वस्तुओं पर अधिकतम 20 प्रतिशत वैट लगाए जाने के प्रावधान हैं। लेकिन नई जरूरतों के हिसाब से यह जरूरत महसूस की गई कि वैट की अधिकतम दर 20 की जगह 30 प्रतिशत की जा सकती है। ऐसी वस्तुओं में डीजल-पेट्रोल, तंबाकू से बने उत्पाद और विदेशी शराब है। मंत्रिपरिषद ने इन वस्तुओं वैट की दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किए जाने पर सहमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही जिन वस्तुओं पर अब तक 13.5 प्रतिशत की दर से टैक्स तय था उन वस्तुओं पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत करने की अनुमति भी दे दी गई है। इस संशोधन के लागू होने के बाद सरकार को लगभग चार सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है। व्यवसायियों के कर वापसी के दावे को अब 60 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। पहले यह मियाद 90 दिनों की थी।
5 से 12 प्रतिशत तक प्रवेश कर
कैबिनेट ने कई ऐसी वस्तुओं को प्रवेश कर के दायरे में लाने का फैसला किया है जिन पर पूर्व में कोई टैक्स नहीं लगता था। ऐसी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेडिमेड गारमेंट्स, फुटवेयर, बीड़ी पत्ते एवं बीड़ी तंबाकू शामिल हैं। इन वस्तुओं के बिहार में प्रवेश पर सरकार 5 से 12 प्रतिशत तक का प्रवेश कर वसूल सकेगी.
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