PATNA :

सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन का फैसला आम लोगों के हित में है। इसके दायरे में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें संक्रमण फैलने की आशंका अधिक रहती है। कृषि कार्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां एवं औद्योगिक गतिविधियां शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पहले की तरह जारी रहेंगी।

उन्होंने बताया कि आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवा, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग एवं एटीएम, पोस्ट ऑफिस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसी जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन के आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के बढ़ते आंकड़े से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सावधान रहें और मास्क, हैंडवाश और शारीरिक दूरी के निर्देश का सख्ती से पालन करें। कुमार ने कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए राहत की बात है कि स्वस्थ होने वाले नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में न सिर्फ टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, बल्कि इलाज के साधनों का भी विस्तार किया गया है। सरकार कोरोना से निबटने के सभी उपायों पर एक साथ काम कर रही है।

622 वाहन जब्त, 15.27 लाख जुर्माना वसूले

अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा एक जुलाई से लागू अनलॉक 02 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक कांड दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 घंटे में 622 वाहन जब्त किये गये हैं और 15 लाख 27 हजार 300 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है।