पटना (ब्यूरो)।पुलिस ने दोनों महिलाओं के नार्को टेस्ट के लिए न्यायालय से अनुमति ली, जिसमें एक महिला ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति जता दी है। जरूरी प्रक्रिया पूरी कर पुलिस जल्द ही उक्त महिला का नार्को टेस्ट करायेगी। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि मामले में दो लोगों के विरुद्ध चार्जशीट हो गयी है, लेकिन लापता युवक नहीं मिला। मामले में नार्को टेस्ट प्रक्रियाधीन है.
पुलिस की मानें तो अप्रैल 2017 में आलमगंज से एक युवक घर से खाना खाकर निकला, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटा। स्वजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। मामला थाने में पहुंचा। दो महिलाओं पर संदेह हुआ। उनसे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुलिस काफी दिनों तक युवक की तलाश करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
नार्को टेस्ट के लिए व्यक्ति की सहमति भी जरूरी
कई बार आरोपित से सच उगलवाने के लिए पुलिस को तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इसके बाद भी कई बार उनका वास्ता कुछ ऐसे आरोपितों से पड़ जाता है जो तमाम कोशिशों के बाद भी सच बताने को तैयार नहीं होते। ऐसे में पुलिस अदालत से इजाजत लेकर आरोपित का नार्को टेस्ट कराती है, ताकि केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। नार्को टेस्ट कराने के लिए व्यक्ति की सहमति भी जरूरी होती है। साथ ही बाद कई और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके पूर्व हवाईअड्डा थाने की पुलिस विवाहिता के लापता होने के मामले में आरोपित पति और उसके प्रेमी का नार्को टेस्ट कराई थी.