-डीएम ने की यूरिया खरीद-बिक्री की नई व्यवस्था शुरू।

क्चढ्ढ॥न्क्त्रस्॥न्क्त्रढ्ढस्नस्न/क्कन्ञ्जहृन्: राज्य भर में यूरिया की बिक्री की नई व्यवस्था की शुरुआत सोमवार को शेखपुरा में की गई। शहर के गिरिहींड़ा स्थित प्रतिष्ठान पर डीएम दिनेश कुमार ने नई व्यवस्था की शुरुआत की। जिला कृषि पदाधिकारी लालबचन राम और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। सोमवार से शुरू की गई नई व्यवस्था से अब यूरिया खरीदने वाले किसानों को आधार नंबर दूकान में देना होगा और पाश मशीन में अंगूठा भी लगाना होगा। इस नई व्यवस्था से किसान के नाम पर उनके द्वारा खरीद की गई यूरिया की मात्रा दर्ज हो जाएगी। सरकार के पास यह आंकड़ा उपल?ध होगा कि अमुक किसान ने चालू सीजन में कितनी यूरिया का इस्तेमाल किया।

कालाबाजारी पर लगेगी रोक

इस बाबत कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस नई व्यवस्था से यूरिया की कालाबाजरी पर रोक लगेगी। इसके पहले इस नई व्यवस्था की शुरुआत करते हुए डीएम ने कहा इससे किसानों को ही लाभ होगा। दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक राशि नहीं वसूल सकेंगे। लाइसेंसी दुकानों को पोस मशीन दिया गया है। इसी पोस मशीन पर किसान अपना अंगूठा लगाकर यूरिया की खरीद करेंगे। मशीन से निकली रशीद भी दी जाएगी।

37 पैक्सों को अधिकार नहीं

यूरिया बिक्री की नई व्यवस्था लागू होते ही जिला के 54 में से 37 पैक्स इससे वंचित कर दिए गए हैं। इसके अलावे 39 लाइसेंसी दुकानदार भी अब यूरिया का कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसकी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी लालबचन राम ने बताया कि पोस मशीन नहीं लेने वालों पैक्सों तथा लाइसेंसी दुकानदारों को अब यूरिया के कारोबार से अलग कर दिया गया है। पोस मशीन नहीं लेने वाले लाइसेंसी दुकानदारों का तो लाइसेंस भी रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया कि जिला के 54 पैक्स में से मात्र 17 ने पोस मशीन लिया है। उर्वरक का कारोबार करने वाले 126 लाइसेंसी दुकानदारों में से मात्र 87 ने मशीन लिया है। यूरिया का कारोबार करने वालों को मशीन रखना अनिवार्य है।