पटना ब्‍यूरो। परिवहन मंत्रालय के नए प्रावधानों के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ में नहीं बनेंगे। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर पूरी होगी। देशभर में एक जून से इस योजना को लागू करने की चर्चा है। इसे लेकर राज्य में असमंजस बना हुआ है, लेकिन बिहार में फिलहाल नई व्यवस्था अभी लागू नहीं होगी। क्योंकि प्रदेश में अभी तक आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर विकसित नहीं हुए हैं। ऐसे में राज्य में लाइसेंस आरटीओ में ही बनाए जाएंगे।
अनुमति देगा परिवहन विभाग
दरअसल, आधुनिक ड्राइविंग सेंटर के लिए परिवहन विभाग से अनुमति मिलेगी। उसके अनुसार विभाग को एक प्रस्ताव भी सौंपा गया है। मंजूरीके बाद आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर विकसित किया जाएगा। लेकिन विभाग की मानें तो अभी एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

क्या—क्या होंगी सुविधाएं
आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन होना चाहिए। चार पहिया वाहनों के लिए दो एकड़।

सेंटर के पास तय मानकों के अनुसार सभी सुविधाएं।
ट्रेनिर के पास हाईस्कूल के बाद डिप्लोमा कम से कम पांच साल का ड्राइविंग लाइसेंस और बायोमैट्रिक्स व आईटी एक्सपर्ट।

लाइट मोटर व्हीकल के लिए 4 हफ्ते में 29 घंटे, यानी आठ घंटे थ्योरी और 21 घंटे प्रैक्टिकल।

हैवी मोटर व्हीकल के लिए छह हफ्ते में 38 घंटे यानी आठ घंटे थ्योरी और 31 घंटे प्रैक्टिकल।

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग पहले ही बता देगा कि कौन—से दस्तावेज चाहिए। 18 साल से कम उम्र का नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो 25, 000 रुपये का जुर्माना लगेगा। उसके 25 साल के होने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी इश्यू नहीं होगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले पर 2000 रुपये तक, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये, हेलमेंट न पहनने पर 100 रुपये, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माना होगा।

आधार कार्ड भी होगा अपडेट
इतना ही नहीं एक जून से आधार कार्ड को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। अगर आपने 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो 14 जून तक यूआइडीएआइ पोर्टल पर अपनी आइडी में जानकारी मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डधारक प्रत्येक अपडेट के लिए 50 रुपये का भुगतान करके अपने आधार कार्ड को ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं।

यह व्यवस्था अभी हमारे यहां लागू नहीं होगी। ये वहां के लिए है जहां आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर विकसित किए गए हैं। आरटीओ कार्यालय में ही लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोई बदलाव फिलहाल नहीं होगा।
विशाल, राज्य परिवहन आयुक्त