PATNA: कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द बचाव के सारे उपाय कर लेने का निर्देश दिया है। बिहटा के ईएसआइ अस्पताल की पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक कर लेने का अदालत ने निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हफ्तेभर में वहां कम से कम तीन सौ बेड तैयार कर लिए जाएं। अगली सुनवाई अब तीन मई को होगी।

आईजीआईएमएस में लाएं तेजी

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना मरीजों के इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं की जाए। अदालत ने पटना के आईजीआईएमएस को पूरी तरह कोविड के लिए समर्पित अस्पताल बनाने के लिए तेजी से काम करने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि दो महीने के भीतर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था की जाए।

एक्सपर्ट को देखने का निर्देश

अदालत को बताया कि पीएमसीएच में कोरोना के कम मरीजों का इलाज होता है, फिर भी वहां ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है। किंतु एनएमसीएच में तुलनात्मक रूप से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज होता है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत कम है। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को इस मामले को देखने का निर्देश दिया।