-यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना या जेल भी, एक माह तक जांच

वाहन के कागजात साथ नहीं लेकर चले तो भरना होगा दंड

PATNA: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत मंडे से हो रही है। पटना समेत बिहार में वाहनों की जांच तेज होगी। ऐसे में गाडि़यों के कागजात लेकर चलें और नियमों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने इस दौरान सख्ती के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें जिससे दुर्घटना में कमी आए।

हेलमेट नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई

पटना में परिवहन सचिव के निर्देश का पालन कराने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी पुरुषोत्तम और अपर जिला परिवहन पदाधिकारी लाल ज्योति नाथ शाहदेव जुटेंगे। अगर दोपहिया चालक और पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट होगा तो एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन या आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पेरेंट्स पर 25 हजार रुपए जुर्माना या तीन साल की सजा का प्रावधान है। वाहन रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद किया जा सकता है। परमिट और ओवरलोडिंग वाहनों की जांच भी होगी।

इस तरह होगी कार्रवाई

-वाहनों से वायु या ध्वनि प्रदूषण होने पर : 10 हजार जुर्माना या तीन माह की सजा, दोनों की पुनरावृत्ति होने पर छह महीने की सजा।

- दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी : एक हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने के लिए वाहन परिचालन के लिए आयोग्य।

- खतरनाक तरीके से ड्राइविंग : एक से पांच हजार रुपए तक जुर्माना, छह महीने से दो साल तक जेल।

- रेसिंग और स्पीडिंग : पांच हजार रुपए जुर्माना या तीन महीने का जेल।

-बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना : पांच हजार रुपए जुर्माना या तीन महीने का जेल।

-सीट बेल्ट नहीं लगाना : एक हजार रुपए जुर्माना।

-गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात या अन्य संचार उपकरण का उपयोग : 10 हजार रुपए जुर्माना या दो वर्ष का जेल।

-शराब पीकर वाहन चलाना : 10 हजार रुपए जुर्माना या छह महीने की सजा।

-यात्री वाहन की ओवरलोडिंग : 200 रुपए जुर्माना प्रति पैसेंजर।