-साप्ताहिक बंदी के साथ रोज खुलेंगी दुकानें, 7 से 25 तक अनलॉक-5, अभी बंद रहेंगे धार्मिक स्थल

PATNA: कोरोना का प्रकोप कम होते ही बिहार सरकार ने 50 परसेंट उपस्थिति के साथ स्कूल, कोचिंग संस्थान और सिनेमाहॉल खोलने का फैसला किया है। 10वीं से ऊपर की क्लास या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान एक दिन बाद खुलेंगे। शापिंग मॉल भी एक दिन अंतराल पर खुल सकेंगे। अभी तक एक दिन बीच कर खुल रहीं दुकानें अब साप्ताहिक बंदी के साथ शाम सात बजे तक रोज खुल सकेंगी। ऑटो-बस और अन्य सार्वजनिक वाहनों में भी 50 परसेंट की जगह 100 परसेंट पैसेंजर्स को बैठाने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे। नाइट कफ्र्यू समेत शेष नियम पूर्व की तरह ही प्रभावी रहेंगे। नया आदेश 7 से 25 अगस्त तक प्रभावी होगा। बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इसके बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तार से अनलॉक-5 के गाइडलाइन की जानकारी दी।

वैक्सीनेटेड ही करेंगे काम

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल कोविड का टीका लेने वालों को ही काम करने की अनुमति होगी। पुलिस के स्तर पर इसका सत्यापन होगा। इस तरह से दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को अपने नजदीकी थाने में कार्यरत कर्मियों के टीकाकरण की सूचना देनी होगी।

सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अभी रोक बरकरार

नई गाइडलाइन में भी सार्वजनिक स्थलों पर कोविड के अलावा अन्य सरकारी और निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक बरकरार रखी गई है। जिला प्रशासन को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सतत मॉनिट¨रग करने का निर्देश दिया गया है। कोविड प्रोटोकाल के प्रचार-प्रसार के साथ जिला प्रशासन को कड़ाई से इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

एक नजर इस पर भी

-50 परसेंट उपस्थिति स्कूल, कोचिंग और सिनेमाहॉल में।

-100 परसेंट यात्री बैठा सकेंगे ऑटो-बस और अन्य वाहन।

-07 अगस्त से खुलेंगे नौवीं से दसवीं तक के स्कूल।

-16 अगस्त से खुलेंगे पहली से आठवीं तक के स्कूल।

-सात बजे तक ही खुलेंगे सिनेमा हॉल, माल और दुकानें।