पटना ब्‍यूरो।न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकल पीठ ने अधिवक्ता अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि एसआइटी में दो पुलिस अधिकारी एसडीपीओ रैंक से नीचे के नहीं होंगे और वे जक्कनपुर पुलिस थाना से अनुसंधान से जुड़े नहीं होने चाहिए। अनुसंधान एसएसपी की देखरेख में होगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश से जक्कनपुर पुलिस थाना (पटना) को यह भी निर्देश दिया कि थाना द्वारा इस मामले में पांच मार्च को 02:15 बजे के बाद से कोई अनुसंधान नहीं किया जाएगा।
न्यायालय ने कड़ी टिपण्णी करते हुए कहा कि पटना शहर में गुंडों द्वारा अधिवक्ताओं पर हमले को न्यायालय अकेली घटना के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है और प्रथम²ष्टया यह मानता है कि शहर किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। कोर्ट ने पटना के एसएसपी को घायल अधिवक्ताओं को सभी संभव सहायता देने का निर्देश देने के साथ उक्त स्थल की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित करने का आदेश दिया। मंगलवार को पटना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता संजय ङ्क्षसह एवं एडवोकेट््स एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ङ्क्षसह ने कोर्ट के समक्ष बताया कि पार्किंग से संबंधित विवाद को लेकर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक कुमार श्रीवास्तव एवं उनके मित्र रणवीर पर्वत पर उनके ही मकान मालिक नितीश कुमार एवं अन्य अज्ञात गुंडों द्वारा तेज व धारदार औजार से हमला किया गया।