पटना ब्यूरो। सरस्वती पूजा के दौरान पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अनुशासन एवं शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। सभी प्राचार्य, छात्रावासों के वार्डेन, अधीक्षक एवं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को कुलपति की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक की गई। इसमें संकायाध्यक्ष, कुलानुशासक, कुलसचिव समेत पुलिस-प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। निर्देश दिया गया कि छात्रावास अधीक्षक के बिना कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। कोई ऐसा करता है तो उसपर उचित कार्रवाई की जाएगी।

पूजा की पवित्रता बनाए रखेंगे सभी छात्र

बैठक में उपस्थित सिटी एसपी, डीएसपी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बीडीओ आदि ने शांति एवं सद्भाव के साथ पूजा की अपील की। छात्रावासों में यदि सरस्वती पूजा की जाती है तो उसके लिए छात्र या छात्रा पूजा समिति बनाएंगे। यह समिति पूजा से लेकर विसर्जन तक के कार्यक्रम की पूर्व जानकारी अधीक्षक को देगी। उसकी कापी प्राचार्य, विश्वविद्यालय प्रशासन, स्थानीय थाने एवं एसडीओ को उपलब्ध कराई जाएगी। अनुमति मिलने के बाद ही वे आयोजन कर सकेंगे। इसलिए 12 फरवरी तक कमेटी गठन और कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर माना जाएगा कि आपके छात्रावास में सरस्वती पूजा से संबंधित कोई आयोजन नहीं होगा। छात्र-छात्राओं की 10 सदस्यीय कमेटी में संयोजक, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे जो पूजा के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, इसपर नजर रखेंगे। उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी।

बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम

निर्देश दिया गया है कि लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम बजाने की पूर्व अनुमति सदर एसडीओ से लेनी होगी। उसकी आवाज 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो, साथ ही 10 बजे रात के बाद उसे नहीं बजाया जाए इसका ध्यान छात्रों को रखना होगा। डीजे किसी हाल में नहीं बजाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाहरी का प्रवेश नहीं होगा। इस दौरान अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। छात्र-छात्रा अपने स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम कर सकते हैं लेकिन इसके लिए छात्रावास अधीक्षक की अनुमति जरूरी होगी। बैठक में छात्र संघ के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे पूजा की पवित्रता व छात्रों का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी लें। कहा गया कि प्रशासन की तरफ से दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी के साथा पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन निर्धारित रूट से 15 फरवरी तक हर हाल में करने का निर्देश दिया गया। भड़काऊ पोस्टर, स्लोगन या गाना प्रतिबंधित रहेगा।