PATNA : अदालत के आदेश की अनदेखी करना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन को भारी पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने बार बार के आदेश के बाद भी अदालती आदेश को गंभीरता से नहीं लिए जाने पर मंगलवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) पर भ्0 हजार रुपये का आथिर्क दंड लगाया है। यदि एक महीने के बाद भी जवाब नहीं आया तो हर्जाने की राशि बढ़ा दी जाएगी। एक शोधकर्ता मनोज कुमार की याचिका पर न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने सुनवाई की। यूजीसी कई महीनों से अदालती आदेशों को टाल रही है। सुनवाई में पता चला कि अदालत यूजीसी को पहले 8 फरवरी ख्0क्म् को नोटिस जारी कर चुकी थी। कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर पिछले साल ख्क् सितंबर को ताकीद की। जवाब देने के लिए क्भ् नवंबर की तारीख दी। फिर भी जबाव नहीं मिला तो एक महीने वाद सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की फिर भी जवाब नहीं मिला। यहां तक कि एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसडी संजय ने भी आदेश की सूचना यूजीसी को दी। अब कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया। अदालत ने पटना हाईकोर्ट लीगल सेल ऑथोरिटी में हर्जाने की राशि को दो सप्ताह में जमा करा देने को कहा है।