क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:राज्य के कई स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए लगाई गई बायोमेट्रिक मशीन खराब पड़ी है. हालात ऐसे हैं कि शिक्षक क्लास में आते ही नहीं हैं लेकिन वेतन का हिसाब पूरे ठीक समय पर होता है. मामले में जब शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई की बात सामने आने लगी तब शिक्षक संघ ने आवाज बुलंद कर दी कि टीचर्स की सैलरी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार नहीं बनाया जाए. इस बात पर शिक्षा सचिव ने आश्वासन भी दिया लेकिन अब बायोमेट्रिक डिवाईस पर हाजिरी बनाने को लेकर टीचर्स द्वारा बहाना नहीं बनाया जा सकेगा. इतना ही नहीं, वे लोग यह भी नहीं कह सकेंगे कि बायोमेट्रिक मशीन खराब है. बायोमेट्रिक डिवाइस की मरम्मत के लिए एक कंपनी के साथ करार किया गया है. यह कंपनी खराब होने वाली डिवाइस की सात दिनों में मरम्मत करेगी. इस संबंध में झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह ने सभी डीईओ और डीएसई को पत्र लिखा है.

क्या लिखा है पत्र में

निदेशक ने लिखा है कि स्कूलों को उपलब्ध कराई गई बायोमेट्रिक मशीन की मरम्मति के लिए दो वषरें का एकरारनामा मंत्रा सॉफटीच (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है. कंपनी जिला स्तर पर सर्विस इंजीनियर या सर्विस सेंटर के माध्यम से सर्विस देगी. इसके लिए सर्विस सेंटर की विस्तृत सूची और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा रही है. स्कूलों को दी गई बायोमेट्रिक डिवाइस में खराबी आने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उसकी मरम्मत उक्त कंपनी के सर्विस इंजीनियर द्वारा जिला स्तर पर या उनके सर्विस सेंटर में की जाएगी.

बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी, नहीं चलेगा बहाना

निदेशक ने लिखा है कि सभी टीचर्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना जरूरी है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा. उन्होंने निर्देश दिया है कि भविष्य में बायोमेट्रिक डिवाइस खराब होने पर इसकी मरम्मत के लिए शिकायत आवश्यक रूप से दर्ज कराई जाए. एकरारनामा में शिकायत दर्ज होने के 7 दिनों के अंदर कंपनी द्वारा मरम्मत या प्रतिस्थापित कर दी जानी है. देर होने की स्थिति में दंड का भी प्रावधान है. ऐसे में मरम्मत संबंधी विस्तृत जानकारी जिला स्तर पर एक रजिस्टर में आवश्यक रूप से लिखें.

कई टीचर्स का ट्रांसफर, इलाके हुए दूर

रेसनलाइजेशन के दौरान कई स्कूलों का विलय हुआ है साथ ही कई शिक्षकों का भी दूसरे स्कूलों में स्थानांतरण किया गया है. कई टीचर्स के इलाके काफी दूर हो गए हैं जिसके कारण शिक्षक संघ के पास शिक्षकों ने शिकायत की है. रेसनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण का विरोध हो रहा है और शिक्षकों में काफी आक्रोश है. अंतरजिला स्थानांतरण नियमावली जनवरी माह में अधिसूचित कर दी जाएगी. अब निदेशालय स्तर पर प्रत्येक माह अंतरजिला स्थापना समिति की बैठक की जाएगी.

वर्जन

सरकार के आदेश पर निर्देश जारी किया गया है कि सभी टीचर्स को बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य है. काफी जिलो की मशीनें खराब थीं, जिन्हें आने वाले सात दिनों के अंदर रिपेयर कर दिया जाएगा.

उमा शंकर सिंह, निदेशक, शिक्षा परियोजना