पुलिस की जांच और वकील की जिरह को ही मानते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला

गत 19 अक्टूबर को पार्षद के रेस्टोरेंट में हुई थी दरोगा, पार्षद और महिला अधिवक्ता में मारपीट

Meerut। आखिरकार पुलिस के फैसले पर कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। भाजपा पार्षद के खिलाफ लगी डकैती की धारा को कोर्ट ने हटा दिया। भाजपा पार्षद के वकील अमित दीक्षित का कहना है कि आज बेल के लिए अर्जी डाली जाएगी।

यह था मामला

गत 19 अक्टूबर को भाजपा पार्षद मनीष पंवार की दरोगा सुखपाल व महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट हो गई थी। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कंकरखेड़ा थाने में भाजपा पार्षद के खिलाफ दरोगा व महिला अधिवक्ता ने डकैती के अलग-अलग मुकदमें दर्ज करवाए थे। भाजपा नेताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने एक हफ्ते पहले अपनी जांच में भाजपा पार्षद के खिलाफ लगी डकैती की धारा को हटा लिया था। पुलिस ने धारा हटाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया था। जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख नियत कर दी थी। सोमवार को दरोगा, महिला अधिवक्ता व भाजपा पार्षद मनीष पंवार के वकील की तरफ से कोर्ट में काफी जिरह हुई। आखिर में पार्षद के वकील अमित दीक्षित की जिरह और पुलिस की जांच को सही मानते हुए कोर्ट ने मनीष पंवार के खिलाफ लगी डकैती की धारा हटा लिया।