मुंबई (एएनआई)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को बिजनेसमैन राज कुंद्रा और रेयान थोर्प द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी और अश्लील फिल्म मामले के संबंध में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेजने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है।

जुलाई में किया गया था गिरफ्तार
27 जुलाई को, मुंबई की एक अदालत ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रेयान थोरपे के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले 2 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कुंद्रा के लैपटाॅप से मिला अश्लील कंटेंट
अदालत की कार्यवाही के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया था कि कुंद्रा के लैपटॉप से ​​68 अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस ने अदालत को सूचित किया, "हॉटशॉट्स ऐप के विवरण के साथ कुंद्रा के लैपटॉप पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) था। पीपीटी में वित्तीय अनुमान, मार्केटिंग रणनीतियां और ऐप क्या है, इसके बारे में बताया गया था।" पुलिस ने कहा कि कुंद्रा के निजी लैपटॉप से ​​यौन सामग्री वाली एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी मिली है।

पुलिस ने उठाए सख्त कदम
पुलिस ने कहा, "कुंद्रा ने अपनी आई-क्लाउड सामग्री को हटा दिया है," उन्होंने कहा, "यदि आरोपी सहयोग नहीं करता है और सबूत नष्ट करने की कोशिश करता है तो वे संभावित अपराध के मूकदर्शक नहीं बन सकते।"इससे पहले 5 अगस्त को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अश्लील कंटेंट मामले में राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Bollywood News inextlive from Bollywood News Desk