आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज केस
अंधेरी मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने एयरपोर्ट पुलिस को आदेश दिया है कि राधे मां के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता असाद पटेल ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में धारदार चीजें ले जाना गैरकानूनी है। मिड डे से चर्चा में पटेल ने कहा, पिछले साल अगस्त में राधे मां ने त्रिशूल लेकर यात्रा की थी। उन्होंने इसकी शिकायत एयरपोर्ट अधिकारियों से की थी। वहां सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।पटेल के वकील राजकुमार राजहंस ने इसकी पुष्टि की है। राधे मां के करीबी संजय गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देन से इनकार कर दिया।

दुर्गा का रूप बताकर लोगों को किया गुमराह

राधे मां पर खुद को मां दुर्गा का रूप बताकर लोगों को गुमराह करने का भी केस चल रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर एसएसपी कपूरथला को कार्रवाई करने के निर्देश दे चुका है।याचिकाकर्ता सुरिंदर मित्तल ने कहा था कि तथाकथित देवी राधे मां खुद को मां दुर्गा का अवतार बताती हैं और लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करती हैं। वह अक्सर हाथ में त्रिशूल लिए मां दुर्गा का वेश धारण कर जागरण में पहुंच जाती हैं।

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