पेनल्टी के साथ शारीरिक श्रम की सजा भी दे सकती है पुलिस

Meerut। ट्रैफिक रुल्स को तोड़ना वाहन चालकों की जेब के साथ साथ उनकी सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। यानि की अब अगर आपने कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आपको जुर्माने के साथ साथ समाज सेवा भी करनी पड़ सकती है। यह समाज सेवा राहगीरों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने से लेकर पर्यावरण के लिए श्रम करने या चौराहों पर साफ सफाई तक की हो सकती है। यानि किसी भी प्रकार से ऐसा काम कराया जाएगा तो खुद वाहन चालक के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी चेतावनी का काम करे। हालांकि यह रूल भी मोटर व्हीकल एक्ट के साथ 1 सितंबर को लागू हो गया था, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग के अधिकारियों को जानकारी न होने के कारण इस लागू नही किया गया था लेकिन अब इसका भी पालन होगा।

पनिशमेंट रहेगा याद

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 200 के सब सेक्शन 1 में यातायात के नियम तोड़ने पर कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार वाहन चालक को ऐसी सजा दी जाएगी जो उसे मानसिक रुप से हमेशा याद रहे और वह दोबारा यातायात के नियम तोड़ने की गलती ना करे। इसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा विद पेनल्टी और विद आउट पेनल्टी कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट लागू करने का प्रावधान है। यह निर्भर करेगा कि वाहन चालक ने कितने नियम तोड़े हैं।

ये हो सकती है पनिशमेंट

चौराहों के आस-पास साफ सफाई का काम

1 से 2 घंटे तक चौराहे पर खडे़ होकर ट्रैफिक संचालन में पुसिल की मदद करना

शहर के स्कूल कॉलेज के बाहर यातायात के नियमों का प्रचार करना

निर्धारित समय के लिए अस्पताल में मरीजों की देखभाल करना

सीनियर सिटीजन या दिव्यांगों को सड़क पार कराना

पर्यावरण के लिए सड़क किनारे या डिवाइडर पर पौधारोपण करना

असमंजस में अधिकारी

हालांकि यह नियम 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद बावजूद अभी परिवहन विभाग को इसकी जानकारी ही नही है। आरटीओ विभाग के अधिकरियों के अनुसार यह नियम है और ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ऐसा कोई नियम अभी नही है। कुल मिलाकर विभाग की इस असमंजस की स्थिति के कारण यह नियम लागू नही हो पा रहा है।

मोटर व्हीकल एक्ट में हुए अपडेट में कम्यूनिटी सर्विस पनिशमेंट का भी क्लॉज शामिल है। यानि पुलिस को यह अधिकार है कि वह नियम तोड़ने वाले चालक से अपनी अनुसार सामाजिक कार्य या शारीरिक श्रम कराकर सजा दे सकता है।

दिनेश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन

अभी हमारे पास इस प्रकार के किसी आदेश की जानकारी नही है। यदि इस प्रकार का कोई आदेश आएगा तो उसका पालन किया जाएगा।

संजीव बाजपेयी, एसपी ट्रैफिक