JAMSHEDPUR: राज्य सरकार के आदेश के बाद बिना नक्शा पास कराए भवनों को नियमित करने के लिए गुरुवार को जुगसलाई नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी ने सिटी मैनेजरों के साथ बैठक की। बैठक में निर्देश दिया कि अनियमित भवनों का जल्द से जल्द सर्वे करें जिससे उन्हें जल्द नियमित किया जा सके। उन्होंने बताया कि जी प्लस टू मकान जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर होगा उनको रेगुलर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नक्शा विचलन कर मकान बनाने वाले छह माह के अंदर निगम कार्यालय में शुल्क जमाकर मकान नियमित करा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि छह माह के अंदर मकान को नियमित न कराने वाले मकान मालिकों के मकान तोड़ दिये जाएंगे। उन्होंने बताया कि 200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के दर से शुल्क लिया जाएगा। जबकि अत्यंत गरीब आवेदक जिसका भवन 50 वर्ग मीटर का है, उनके कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर

वहीं, 100 वर्ग मीटर भवन वाले को 100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के दर से शुल्क देना होगा। 31 दिसंबर 2018 से पूर्व में निर्मित भवन बशर्ते यह स्थान विशेष के अधिसूचित महायोजना के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नहीं करता हो। इस योजना की अधिसूचना के छह माह तक ही इस योजना के अंतर्गत कोई भी आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत एक बार ही नियमित किया जाएगा। भूमि का दस्तावेज, बिजली बिल या जलापूर्ति बिल या होल्डिंग नंबर, प्रपत्र बी में शपथ पत्र, भवन का दो कोण से लिया गया फोटो आदि संलग्न करना आवश्यक है।