आगरा। बंपर गार्ड लगाकर दौड़ रहे फोर व्हीलर्स जानलेवा साबित हो रहे हैं। न सिर्फ सड़क पर चल रहे राहगीरों के लिए, बल्कि फोर व्हीलर्स सवार के लिए भी घातक हैं। मामूली हादसों में गंभीर घायल होने के पीछे ये भी एक वजह है। आरटीओ विभाग के अनुसार वाहन पर बंपर गार्ड लगाने पर जुर्माना का प्रावधान है। बावजूद इसके विभाग इस ओर कार्रवाई करने नहीं करता। ऐसे में इस रूल्स को तोड़ने निजी ही नहीं, बल्कि सरकारी वाहन भी पीछे नहीं है। अधिकतर वाहनों में बंपर गार्ड लगे हुए हैं।

ये है रूल एंड रेगुलेशन

केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के आदेशों की मानें तो ने ऑर्डर जारी कर कहा है कि राज्य सरकारें वाहनों में गैरकानूनी बम्फर गार्ड लगाए जाने पर सख्त कार्रवाई करें। मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि कारों में बुलबार्स लगाना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन -52 का खुला उल्लंघन है। केंद्र के इसी आदेश को झारखंड सरकार ने भी लागू कर दिया है।

सवारों की जान को ज्यादा खतरा

बंपर गार्ड लगे रहने की सिचुएशन में टक्कर होने पर गाड़ी में सवार लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। माना जाता है कि छोटी-मोटी टक्कर के वक्त बंपर गार्ड गाड़ी को नुकसान से बचा लेते हैं।

एयर बैग के सेंसर नहीं करते काम

पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए गाडि़यों में एयर बैग्स के सेंसर्स भी लगाएं जाते है। बंपर गॉर्ड लगाए जाने से सेंसर्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, ऐसे में एक्सीडेंट होने पर एयर बैग्स खुल नहीं पाते और नुकसान उठाना पड़ता है।

गाडि़यों को भी ज्यादा नुकसान

बंपर गार्ड कार के 2 से 3 प्वाइंट्स पर कसा जाता है, ऐसे में टक्कर लगते ही क्त्रैश एनर्जी पूरी कार पर न जाकर सिर्फ इन्हीं प्वाइंट्स पर केंद्रित रह जाती है। इससे गाडि़यों को नुकसान पहुंचता है। इससे सड़क पर चलने वाले लोगों को चोट लगने का डर अधिक हो जाता है।

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