- पुरानी कॉलर ट्यून से दे रहा टैक्स में छूट का मैसेज

क्चन्क्त्रश्वढ्ढरुरुङ्घ:

यदि आपने नगर निगम का टैक्स जमा कर दिया है तब भी आपको नगर निगम की ओर से टैक्स जमा करने के लिए कहा जाएगा क्योंकि नगर निगम ने अपने सभी कर्मचारियों की कॉलर ट्यून को बदल दिया है। और टैक्स जमा करने को लेकर एक कॉलर ट्यून लगाई है। जिसमें कॉलर ट्यून आपको टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन नगर निगम ने पुरानी कॉलर ट्यून को अपलोड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कॉल करने वाले को व्यक्ति को यही क्लियर नहीं हो रहा है कि उन्हे कब तक टैक्स जमा करना है। और उसमें कितने परसेंट छूट मिलेगी।

जुलाई तक मिलनी थी छूट

नगर निगम ने जो कॉलर ट्यून लगाई है उसमें दस परसेंट छूट मिलने की बात कही जा रही है। जबकि छूट मिलने की समय सीमा जुलाई 2018 में ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कॉलर ट्यून सुनकर करदाता कन्फ्यूज हो रहे हैं। वहीं कॉलर ट्यून में वर्ष 2018-19 के बजाए वर्ष 2015-16 का टैक्स जमा करने को कहा जा रहा है।

यह है कॉलर ट्यून

'समस्त बरेली वासियों को सूचित किया जाता है कि बरेली नगर निगम द्वारा पहली बार वित्तीय वर्ष 2015-16 के तहत नगर निगम में टैक्स जमा करने पर 31 जुलाई तक 10 परसेंट की छूट दी जा रही है' जल्दी से सभी बरेली वासी अपना टैक्स जमा करके इस योजना का लाभ उठाएं.'