- चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा को बढ़ाया

LUCKNOW@Inext.co.in
LUCKNOW: इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 70 लाख तक खर्च कर सकेंगे। पिछले चुनाव में यह सीमा 40 लाख रुपए थी। उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी सभी प्रकार के खर्च का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। 20 हजार से अधिक का भुगतान चेक से करना होगा।

खुलवाना होगा नया खाता
आयोग के अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को अलग से खाता खुलवाना होगा। एडीएम प्रशासन एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एसपी गुप्ता ने बताया कि बताया कि प्रशासन निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की मंजूरी के बगैर किसी ने विज्ञापन छपवाया तो उस पर एफआइआर होगी। समर्थकों द्वारा अखबारों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने का खर्च भी उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाणपत्र लेने के बाद ही कोई विज्ञापन प्रसारित होगा।

तीन रंग की पंजिका
उपजिला निर्वाचन अधिकारी एसपी गुप्ता ने बताया कि व्यय लेखा पंजिका तीन रंगों की होगी। इनमें सफेद, गुलाबी व पीला रंग शामिल है। सफेद में रोजाना के खर्च का ब्यौरा देना है। गुलाबी में बैंक से आहरण और पीले में जमा व निकासी की रिपोर्ट देनी होगी।

सभी बूथों में वीवीपैट
एडीएम ने बताया कि मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। जब मतदाता वोट डालेगा तो वीवीपैट की स्क्रीन पर सात सेकेंड के लिए उसे दिखाई देगा कि वोट किसे डाला।