- सरकारी कार्यालयों में भी प्रतिबंधित होगी पॉलीथिन

- सीडीओ ने जारी किया फरमान, प्लास्टिक का प्रयोग करने पर लगेगा जुर्माना

आगरा। सरकारी कार्यालयों में कोई भी अधिकारी व कर्मचारी पॉलीथिन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। यह फरमान जारी करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी अधिकारी के कार्यालय में पॉलीथिन का प्रयोग होना पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही जुर्माना वसूला जाएगा।

बंदी का दिख रहा है असर

प्रभारी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि किसी भी अभियान या कार्य की सफलता के लिए आम लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। तभी सफलता मिल सकती है। उन्होंने परिसर के साथ ही किसी भी कार्यालय में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। बावजूद इसके अगर कोई प्लास्टिक का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक के ग्लास में चाय या फिर प्लास्टिक की थैली में चाय लाते हुए कोई भी मिल जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य विभागों में भी प्लास्टिक बैन के लिए निर्देश दिए हैं।