8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पूर्व फैसले में कहा था कि सरकारी लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. अब सरकार ने इस फैसले में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही गुहार लगाई है. सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वे अपने पूर्व के फैसले में बदलाव करें. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को करेगी.

पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल

पूर्व के फैसले से कई वेलफेयर स्कीमों पर असर पड़ सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश में बदलाव होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कंज्यूमर स्कीम के लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

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