देहरादून

ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ आज से पुलिस बढ़े हुए रेट पर चालान काटेगी। शासन से जीओ मिलने के बाद ट्रैफिक डायरेक्ट्रेट ने सभी जिलों की सिविल, ट्रैफिक और सीपीयू को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने में कई गुना इजाफा कर अधिसूचना जारी की थी। राज्य सरकार द्वारा भी कुछ संशोधन के बाद अधिसूचना जारी की गई है जो वेडनसडे को पुलिस मुख्यालय को मिली। इसके बाद ट्रैफिक निदेशालय ने भी राज्य के सभी जिलों को अधिसूचना की कॉपी भेजते हुए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर चालान करने की प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक डायरेक्टर केवल खुराना ने बताया कि जीओ मिलते ही जुर्माने की संशोधित दरें राज्य में लागू हो गई हैं।

नई दरों पर ये रहेगा जुर्माना

बिना डीएल के वाहन चलाने-2500.00

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर-2500.00

डीएल सस्पेंड पर वाहन चलाने पर-5000.00

गलत पंजीकरण पर-5000.00

तेज गति से दो पहिया वाहन चलाने-2000.00

तेज गति से चार पहिया वाहन चलाने पर-4000.00

वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग-1000.00

ध्वनि, वायु प्रदूषण के उल्लंघन पर 2500.00

सीट बेल्ट न पहनने पर-1000.00

ट्रिपल राइडिंग करने पर-1000.00

हेलमेट न पहनने पर-1000.00

बिना बीमा के वाहन चलाने पर-1000.00