- बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में स्कूल बदलने के नियमों में किया बदलाव

LUCKNOW :

सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बदलने के नियमों को और कड़ा किया है। नए नियम के अनुसार अब स्कूल बदलना न सिर्फ महंगा होगा बल्कि उसे नए स्कूल में जाने के लिए नए पते का रिकार्ड भी देना होगा। विशेष कारणों पर ही बच्चों को स्कूल बदलने का मौका दिया जाएगा।

हो रहा था खेल

सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले क्लास 9वीं और 11वीं में बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना स्कूल बदल देते हैं। इसका एक कारण पैरेंट्स का ट्रांसफर होना होता है। इसके लिए अभी तक कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट ही बोर्ड को देने होते थे। बीते सेशन में ट्रांसफर के नाम पर स्कूल बदलने का खेल बोर्ड की पकड़ में आया था। इसके बाद बोर्ड ने इस सेशन से 10वीं और 12वीं में स्कूल बदलने के नियमों में बदलाव किया है। अब 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट्स बिना वजह के स्कूल नहीं बदल पाएंगे। स्कूल बदलने की स्थिति में उन्हें फीस रसीद के साथ दूसरे प्रमाण पत्र भी बोर्ड को जमा करना होगा।

देने होंगे यह प्रमाणपत्र

10वीं और 12वीं में पढ़ रहा स्टूडेंट्स अपने पैरेंट्स के ट्रांसफर का हवाला देकर स्कूल बदलने का आग्रह करता हैं तो उसे बोर्ड को एक आग्रह पत्र, एनॉरोलमेंट नंबर, पिछली क्लास के रिपोर्ट कार्ड के साथ पैरेंट्स का प्रोविजनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा। स्कूल से दूरी बढ़ने का हवाला देकर स्कूल बदलने की मांग करने की स्थिति में पैरेंट्स को जगह बदलने पर रेंट एग्रीमेंट के साथ आवासीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और पांच हजार रुपए फीस भी बोर्ड को जमा करनी होगी।

स्कूल बदलने के नाम पर हो रहे फ्रॉड की कई सूचनाएं पिछले साल मिली थीं। हालांकि इसमें से अधिकतर मामले जांच में फर्जी मिले थे। फिर भी बोर्ड के नियमों में बदलाव किया गया है।

डॉ। जावेद आलम खान,

सीबीएसई बोर्ड सिटी कोऑर्डिनेटर