- डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

- जिसकी निगरानी में सबमर्सिबल पम्प के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की चलेगी प्रक्रिया

- 90 दिन के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

vinod.sharma@inext.co.in

VARANASI

अगर आपने भी पानी के लिए घर में सबमर्सिबल लगा रखा है तो ये खबर खास आपके लिए है। प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन तहत अब सबमर्सिबल का रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सबमर्सिबल का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार शहर में करीब 50 हजार से अधिक सबमर्सिबल पम्प लगे हुए हैं। वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को लाइसेंस के साथ मीटर भी लगाना होगा। पुराने सबमर्सिबल पम्प उपभोक्ताओं को 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जल्द ही पोर्टल लांच होगा।

50 हजार घरों में हो रहा पानी दोहन

शहर में भूजल पर 50 हजार से अधिक भवन निर्भर हैं, जो बोरिंग कर सबमर्सिबल पम्प से पानी का दोहन कर रहे हैं। इसमें कई व्यवसायिक तो कई औद्योगिक भवन हैं, जहां जरूरत से अधिक पानी खींचा जा रहा है। अनुमान है कि करीब आठ लाख लीटर पानी का दोहन प्रतिदिन हो रहा है। शहर में करीब 1500 आरओ प्लांट लगे हैं। जहां सामान्य दिनों में औसतन एक प्लांट से एक हजार लीटर पानी का कारोबार हो रहा है।

डीएम की निगरानी में चलेगी प्रक्रिया

शहर में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसकी निगरानी में सबमर्सिबल पम्प के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। वहीं कमेटी शहर मेंघर-घर जाकर सबमर्सिबल पम्प की जांच और मॉनीटरिंग करेगी। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। हालांकि अभी पुराने सबमर्सिबल पम्प का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उपभोक्ताओं के पास 90 दिन का समय है।

भूजल के दोहन पर जुर्माना

भूजल का अवैध दोहन करने पर एक साल की जेल और पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा अपराध करने पर 1 साल जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इसी तरह भूजल दूषित करने पर 3 वर्ष की जेल और 10 लाख तक जुर्माना होगा। दोबारा अपराध पर सात साल तक की जेल और 20 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। कोई निजी वॉटर सप्लायर अगर मानकविहीन जल आपूर्ति करता है तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। हालांकि घरेलू और कृषि उपभोक्ता दंड से मुक्त रहेंगे। भूगर्भ जल उपभोग करने वालों की परिभाषा से हैंडपम्प, रस्सी, बाल्टी, रहट से कुंए से पानी निकालने वालों को बाहर रखा गया है।

5

लाख तक जुर्माना और एक साल की सजा भूजल के अवैध दोहन पर

10

लाख तक जुर्माना और 3 साल की जेल भूजल दूषित पर

50

हजार सबमर्सिबल पंप हैं शहर में

1500

से अधिक आरओ प्लांट शहर में

1000

लीटर पानी का कारोबार एक आरओ प्लांट से

2200

लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद करता है एक आरओ प्लांट