नई दिल्ली (पीटीआई)। 25 मई से घरेलू वाणिज्यिक यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को एयरलाइंस, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि वह हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करेगा और एयरलाइंस को "कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान" इसका पालन करना होगा। मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ कह दिया गया कि, शुरुआत के दिन (25 मई) को (सीमित संचालन) लगभग एक तिहाई फ्लाइट्स को उड़ने की अनुमति मिलेगी।

पैसेंजर्स को इन बातों का रखना होगा ध्यान

मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में पैसेंजर्स के लिए भी कुछ दिशा-निर्देश हैं, जिन्हें सभी को पालन करना होगा। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को अपनी उड़ान के निर्धारित प्रस्थान समय से दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर रिपोर्ट करना होगा और केवल वे लोग जिन्होंने वेब चेक-इन किया है, को टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि केवल एक चेक-इन बैग की अनुमति दी जाएगी और एयरलाइंस उड़ानों में कोई भोजन सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी। उड़ान के लिए बोर्डिंग प्रस्थान से 60 मिनट पहले शुरू होगी और प्रस्थान से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा।

25 मई से शुरु होंगी उड़ानें

देश में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लाॅकडाउन के बाद 25 मार्च से हवाई सेवा को बंद कर दिया गया था। अब करीब दो महीने बाद इन्हें फिर से शुरु किया जा रहा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की थी कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू होगी।

गृह मंत्रालय ने नियमों में किया संसोधन

घरेलू फ्लाइट्स बहाल हो सकें, इसके लिए केद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को अपने दिशा-निर्देशों में संसोधन करना पड़ा। लाॅकडाउन 4.0 के तहत किसी भी हवाई सेवा के संचालन की अनुमति नहीं थी। उस वक्त गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में साफ लिखा था कि, 'यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा" बंद रहेगी मगर अब इसे निषिद्घ गतिविधियों की सूची से हटा दिया गया है। यानी अब नए नियम के तहत देश में लाॅकडाउन के बीच भी घरेलू हवाई सेवा बहाल हो सकेगी।

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