RANCHI : जिला प्रशासन ने पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को अगले दो माह तक शहर के छह स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। एसडीओ लोकेश मिश्रा ने इन स्थानों पर धारा 144 के तहत चार अक्टूबर से अगले 60 दिनों तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके पहले एसडीओ गरिमा सिंह द्वारा 14 अगस्त से निषेधाज्ञा लागू की गयी थी। एसडीओ ने इसे दो महीने तक के लिए और बढ़ा दिया है।

5 का एक साथ नहीं होगा जुटान

ये स्थान हैं नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नया विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन के आसपास के इलाके। यहां निषेधाज्ञा के दौरान किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, आग्नेयास्त्र, हरवे हथियार लाठी, डंडा, तीर-धनुष लेकर चलने पर रोक रहेगी। इन स्थानों पर पांच व इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने और चलने पर भी रोक रहेगी।

डीजे पर है प्रतिबंध

एसडीओ के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट परिसर के 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर व डीजे साउंड सिस्टम का परिचालन न्यायालय अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, 200 मीटर की परिधि में सामाजिक एवं धार्मिक स्थल पर सुबह छह से 10 बजे तक 65 डेसीबल व रात्रि 10 बजे से छह बजे सुबह तक 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का परिचालन नहीं होगा।