-रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया सीएम ने

-सेंट्रल होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक

देहरादून, सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र से अनुरोध किया है कि केंद्र पोषित, बाह्य सहायतित व राज्य पोषित सभी योजनाओं में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की अनुमति दी जाए। उत्तराखंड के लिए राज्य पुलिस आधुनिकीकरण राशि को बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न के परिवहन का संपूर्ण व्यय का वहन भी केंद्र सरकार से वहन हो। दाल पर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने के साथ ही हिल एरियाज में भंडारण क्षमता के विस्तार में सहायता उपलब्ध कराई जाए।

दाल पर सब्सिडी मिले

छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट्रल होम मिनिस्टिर अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक में सीएम ने राज्य की ओर से सुझाव रखे। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सीएम ने केंद्र से दाल पर 15 रुपए प्रति केजी सब्सिडी जारी रखने का अनुरोध किया। जिससे राज्य के 23 लाख राशनकार्ड धारकों को प्रतिमाह 2 केजी दाल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है।

ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़े

सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक परिवार व अन्त्योदय अन्न योजना में आवंटित खाद्यान्नों के परिवहन के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल की राशि दी जा रही है। उत्तराखंड पर्वतीय स्टेट है। जहां ट्रांसपोर्टेशन मैदानी इलाकों के एवज में ज्यादा है। जबकि वर्तमान में राज्य में खाद्यान्नों के ट्रांसपोर्टेशन पर 237 रुपए प्रति क्विंटल लागत आ रही है। जिससे सरकार को हर वर्ष 65 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में ये खर्च केंद्र की ओर से वहन किया जाना चाहिए। सीएम ने राज्य के हिल एरियाज में 55 हजार मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के विस्तार के लिए भी केंद्र से मदद मांगी। कहा, हर वर्ष अतिवृष्टि, बर्फबारी, लैंड स्लाइडिंग को देखते हुए बरसात और सर्दियों के मौसम में हिल एरियाज में 3 माह के लिए खाद्यान्नों का अग्रिम भंडारण जरूरी हो जाता है। इससे स्टेट में करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 1.94 लाख मीट्रिक टन की ही भंडारण क्षमता है।

ये मांगे रखी सीएम ने

-केंद्र पोषित, वाह्य सहायतित व राज्य पोषित सभी प्रोजेक्ट योजनाओं में क्षतिपूर्ति वनीकरण को डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड का आग्रह।

-केंद्र ने बीआरओ की सड़क योजनाओं व केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रोजेक्ट्स में दी है डिग्रेडेड फॉरेस्ट की अनुमति।

-लेकिन राज्य सरकार की वित्त पोषित योजनाओं में ऐसी अनुमति नहीं दी गई है।

-भूमि व वाटर कंजर्वेशन में टेरिटोरियल आर्मी के उपयोग के लिए कैम्पा में हो प्रावधान।

एनडीपीएस एक्ट में संशोधन हो

सीएम ने मांग की कि राज्य पुलिस आधुनिकीकरण में सहायता राशि बढ़ाई जाए। आईटी एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि आईटी एक्ट में विवेचना कम से कम निरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। निरीक्षकों की संख्या सीमित है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उचित होगा कि विवेचना का अधिकार एसआई को दे दिया जाए। इससे साइबर क्राइम में इनवेस्टीगेशन में तेजी आ पाएगी। सीएम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति से ड्रग्स की बरामदगी के समय राजपत्रित अधिकारी द्वारा सर्च किया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अधिकारियों की संख्या सीमित है। आरोपी अदालतों में इसका लाभ उठा लेते हैं। इस प्रावधान में संशोधन पर विचार किया जाना उचित होगा।