अंतरिम जमानत पर छूटे, जमानत अर्जी पर पांच अप्रैल को होगी सुनवाई

PRAYAGRAJ: पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व मंत्री निर्मल खत्री, मधुसूदन मिस्त्री, ओंकार नाथ सिंह, प्रदीप माथुर, बोध लाल शुक्ला, केके शर्मा, रमेश मिश्र आदि कांग्रेसी नेता मंगलवार को ढाई घंटे तक हिरासत में रहे. उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत की गुहार लगायी थी. कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि पांच अप्रैल मुकर्रर करते हुए सभी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद सभी आजाद हुए.

कोर्ट में दी थी सरेंडर अर्जी

विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में मंगलवार को सभी की तरफ से सरेंडर अर्जी दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत व मुचलका पेश करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया. कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तिथि पांच अप्रैल मुकर्रर किया है. मामले की पैरवी शीतला प्रसाद मिश्र एडवोकेट ने की.

लखनऊ में दर्ज हुई था मामला

मामला लखनऊ के हजरंतगंज थाने में 17 अगस्त 2015 को दर्ज हुआ. इसमें आरोपित किया गया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घटनास्थल लक्ष्मण मेला पर सभा हो रही थी. सभा में गन्ना भुगतान अपराध व भ्रष्टाचार पर भाषण बाजी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में विधान सभा भवन घेरने के लिए जाने लगे. पुलिस ने रोका तो बवाल शुरू हो गया. पत्थर बाजी होने लगी. इससे कई अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई.

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पांच अप्रैल को सभी दिग्गज रहेंगे हिरासत में

PRAYAGRAJ: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर की जमानत अर्जी पर पांच अप्रैल को सुनवाई होगी. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने हजरतगंज थाना क्षेत्र में घटित घटना के आरोपित पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत सात अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई तिथि पांच अप्रैल मुकर्रर की है. इस तिथि पर सभी दिग्गज न्यायायिक हिरासत में रहेंगे.

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सपा नेता की जमानत मंजूर

PRAYAGRAJ: सपा नेता हाजी अफजाल अहमद जौनपुर की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मंजूर किया है. आरोप है कि 11 दिसंबर 2009 को सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे.