- घटना की पुनरावृत्ति न करने की शर्त पर किया गया रिहा

- साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकी न देने की भी शर्त

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LUCKNOW : सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोपित प्रशांत कनौजिया को बुधवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। प्रभारी सीजेएम संजय कुमार ने 20-20 हजार रुपये की दो जमानत और 20 हजार का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बुधवार देर शाम प्रशांत की पत्नी जिला कारागार पहुंची, जहां कागजी कार्यवाही के बाद उसे रिहा कर दिया गया। इससे पहले कोर्ट में प्रशांत कनौजिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही उसे जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अर्जी दी गई। इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया।

सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पत्रकार प्रशांत को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत दी थी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सीएम योगी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जमानत दी थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी सहित एक अवकाश पीठ ने कहा, राइट टू लिबर्टी, एक मौलिक अधिकार है। ऐसे में किसी के स्वतंत्रता के अधिकार से समझाैता नहीं किया जा सकता है। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि जमानत देने का मतलब यह नहीं है कि पत्रकार को ट्वीट या सोशल मीडिया पर पोस्ट को अप्रूवल मिल गया है। बीते शनिवार को सीएम योगी पर ट्विटर और फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रशांत को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया था।

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