नई दिल्ली (पीटीआई)कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में एक और नया सख्त नियम बनाया गया है मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अगर दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहना तो पर आपको छह महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है इसके अलावा मास्क पहनने के आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों को 200 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।

सभी जगह पहनना होगा मास्क

अपने आदेश में, देव ने कहा कि किसी भी साइट, कार्यालय और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को फेस मास्क पहनना ही होगा। आदेश में कहा गया है, 'मास्क पहने बिना कोई भी व्यक्ति / अधिकारी किसी भी बैठक / सभा में शामिल नहीं होगा। ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क हो सकते हैं या यहां तक कि होममेड वॉशेबल मास्क भी हो सकते हैं जिन्हें उचित धोने और कीटाणुरहित करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।' दिल्ली सरकार ने बुधवार को सड़क पर कदम रखते हुए लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया।

National News inextlive from India News Desk