- आय के अधिक सम्पत्ति के मामले में आरोप तय होने के बाद पूर्व मंत्री को कोर्ट से नहीं मिली राहत

VARANASI: आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) निशेष कुमार की अदालत ने आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी की जमानत का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव न किया।

जांच के बाद की कार्रवाई

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पूर्व शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला उजागर होने पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्7 अक्टूबर ख्0क्क् को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को जांच के आदेश दिए थे। जांच में यह पाया गया कि क्फ् मई ख्007 से पांच अक्टूबर ख्0क्क् के बीच तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र की वैध संपूर्ण आय एक करोड़ भ्7 लाख ब्ख्फ्क् रुपये थी। जबकि इस अवधि में अर्जित परिसंपत्ति के मद में सात करोड़ म्क् लाख क्म् हजार ब्80 रुपये व्यय किए। इस प्रकार इनके पास वैध आय स्त्रोत्र के सापेक्ष छह करोड़ चार लाख क्0,ख्ब्9 रुपये अधिक पाये गए। उक्त सम्पत्ति के बाबत पूर्व मंत्री संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। इस पर सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी के पुलिस उपाधीक्षक रामपाल ने फ्0 अक्टूबर ख्0क्ख् को औराई थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष की दलील थी कि रंगनाथ मिश्र को राजनैतिक विद्वेशवश उनके विरोधियों द्वारा सुनियोजित षड़यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। जांच अधिकारियों ने भी उनके आय व व्यय को जोड़ने में दोहरा मापदंड अपनाया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।