-दोषी युवक को तीन साल कैद और 21 हजार जुर्माने की सजा, बाबूपुरवा में नाबालिग से की थी छेड़खानी

KANPUR : विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने छेड़खानी के एक मामले में ग्यारह दिन में ट्रायल पूरा कर सजा सुनाकर नजीर पेश की। कोर्ट ने पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सात दिन में चार्जशीट दाखिल

बाबूपुरवा निवासी प्राइवेटकर्मी की 11 साल की बेटी 22 नवंबर को घर में अकेली थी। तभी पड़ोसी राजेश कुमार घर पहुंच गया। राजेश उसको बहलाकर अपने मकान ले गया। जहां उसने किशोरी के साथ अश्लीलता करने लगा। किशोरी किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंची। मां के घर आने पर उसने आपबीती बताई तो मां ने थाने में जाकर तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सात दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने 11 दिन में ट्रायल पूरा कर तीन साल कैद और 21 हजार रुपये की सजा सुनाकर नजीर पेश की।

ब क्या हुआ?

- 22 नवंबर को घटना हुई

- 23 नवंबर को तहरीर दी

- 24 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज की

- 27 नवंबर को मेडिकल कराया गया

- 28 नवंबर को मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज हुए

- 29 नवंबर को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की

- 2 दिसंबर को कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ