रांची: गुमला के कामडारा थाने में 2013 में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हुई हत्या की दर्ज कराई गई रिपोर्ट के छह साल बाद इस मामले में कोर्ट से इंसाफ मिला है। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।

2013 में हुई थी वारदात

मामले की सुनवाई शनिवार को हुई। जहां आरोपी नीरज पाणिग्रही को न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश गुमला ने यह सजा सुनाई। कामडारा थाने में 27/04/ 2013 को बच्ची के गुम होने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उसकी मां ने पुलिस को बताया था कि आसपास के लोगों के साथ-साथ रिश्तेदारों के घरों में भी पता किया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली।

दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी

इस गुमशुदगी के अगले दिन लापता बच्ची का शव बसिया थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था। परिवार वालों को जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंच शव की शिनाख्त की। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके चेहरे को पत्थर से कुचल कर हत्या की गई थी। जिसके बाद पीडि़त परिजनों की तहरीर पर नीरज पाणिग्रही को आरोपी बनाया गया था।

गुमला न्यायालय में 6 साल तक मामला चलने के बाद शनिवार को अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।