-एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिहा किए जाने का जारी किया आदेश

PRAYAGRAJ: माननीयों की अदालत ने विधायक अजय राय व अजय कुमार सिंह के खिलाफ आरोप साबित न होने पर उन्हें रिहा कर दिया है। रिहा किए जाने का आदेश यह एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ। बालमुकुंद ने दिया है।

मीरजापुर जिले से जुड़ा है केस

मीरजापुर जिले के थाना चुनार में 15 जुलाई 2011 को कर्ण सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने बताया था कि वह स्वयं व चंद्रसिंह और भट्ठा मालिक प्रभात सिंह एक दुकान पर बैठे थे। आपस में विचार बनाए कि प्रभात सिंह के ईट भट्ठे पर चला जाय। जैसे ही उठे कि विधायक अपने काफिले के साथ आ गए। अचानक उनकी गाडि़यां रुकीं और मारपीट करने लगे। एक व्यक्ति फायरिंग करने लगा। बाजार के लोग विरोध किए तो सभी धमकी देते हुए भाग गए। मौके पर एक कार्ड मिला, जिसमें अजय कुमार सिंह लिखा हुआ था। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 148, 307, 149, 223, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से उनसे जिरह की गई। जिरह की कार्यवाही के दौरान मुकदमा वादी कर्ण ंिसह ने एफआईआर में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन नहीं किया। विपरीत बयान देकर सही तथ्यों को बताने से मुकर गया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की बहस व बचाव पक्ष की दलील को सुनने के बाद अपने निष्कर्ष में पाया कि अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। अभियोजन द्वारा वारदात को साबित करने में असफलता जाहिर होती है। आरोपितों को संदेह का लाभ मिलता है। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया।

झूठी गवाही देने पर मुकदमा

विशेष न्यायाधीश डॉ। बाल मुकुंद ने मुकदमावादी को झूठी गवाही देने के जुर्म में मुकदमा कायम करके नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कहा है कि क्योंकि न उसे झूठी गवाही देने के जुर्म में दंडित किया जाय।