रिलीजियस सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाया स्वरूपानंद ने

कोर्ट ने प्राइमा फेशिया (पहली नजर में) यह माना कि, स्वरूपानंद सरस्वती ने सांई भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. उन पर धारा 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत केस दर्ज किया किया. बताया जा रहा है कि देशभर में शंकराचार्य के खिलाफ केस दायर हुए थे. लेकिन इंदौर की अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए समन का ऑर्डर पास किया है.

सांई भक्त राजेश ने कोर्ट में की थी शिकायत

जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपक पांडे ने स्वरूपानंद के खिलाफ समन जारी किया है. शिकायत करने वाले राजेश मल्लूभाई इंदैर के रहने वाले हैं. वे एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं. राजेश के वकील अश्विन कुमार ने कहा कि, शंकराचार्य साईंबाबा को भगवान मानने से इंकार करते हुए डेरोगेटरी कमेंट्स कर रहे हैं. वे साईं को मांस खाने वाला बताते हैं, जिससे उनके भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं.

गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो सकता है

राजेश ने बयान की सीडी भी मुहैया कराई है. उनका आरोप है कि इस बयान से लाखों भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इस मामले में तीन गवाहों के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड हो चुके हैं. कील अश्विन का कहना है कि शंकराचार्य का आठ अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है. अगर वे नहीं आते हैं तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है.

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