नई दिल्ली (पीटीआई)भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए हम जल्द ही इकोनॉमिक पैकेज लाने वाले हैं। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। वित्त वर्ष 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। टीडीएस की देरी से जमा करने पर 18 प्रतिशत के बदले 9 परसेंट का ब्याज लिया जाएगा। आधार-पैन लिंक करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।' वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विवाद से विश्वास योजना 30 जून तक विस्तारित है, टैक्स डिस्प्यूट में शामिल मूल राशि का भुगतान करने पर कोई 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं। उन्होंने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून है।

5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर कोई ब्याज नहीं

सीतारमण ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में आगे कहा, '5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर कोई ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले ग्राहक के लिए, लेट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर कोई लेट फीस और जुर्माना नहीं लगेगा; ब्याज दर घटकर 9 प्रतिशत हो गया है। MSMEs के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को रोकने के लिए डिफ़ॉल्ट का थ्रेशोल्ड मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।' उन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए डेबिट कार्ड धारकों के लिए किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से नि: शुल्क नकद निकासी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, बचत बैंक खाते के लिए न्यूनतम शेष शुल्क की पूरी छूट दी जाएगी।

Business News inextlive from Business News Desk