- पटाखों की अस्थाई दुकान के लिए इस बार आईं 450 एप्लीकेशंस
- पिछले वर्ष 550 से ज्यादा दुकानों के आए थे आवेदन
- 22 अक्टूबर से शुरू होगा दुकानों का आवंटन
देहरादून,
दिवाली के लिए इस बार पटाखों की बिक्री का क्रेज कम दिख रहा है। जहां पिछले वर्ष अस्थाई दुकानें लगाने के लिए साढ़े 5 सौ तक एप्लीकेशंस आईं थी, वहीं इस बार सिर्फ साढ़े 4 सौ एप्लीकेशंस आई हैं। दुकानों का आवंटन पांच दिन के लिए 22 अक्टूबर से किया जाएगा। हालांकि, इससे पहले लाइसेंस लेने वाले को फायर व सिक्योरिटी संबंधी नॉर्म्स पूरे करने होंगे।
टेंपरेरी लाइसेंस की वैलिडिटी 5 दिन
1 से 18 अक्टूबर तक दिवाली पर पटाखों की दुकान के लिए टेंपरेरी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस जारी रही। फ्राइडे को आखिरी दिन तक केवल 450 एप्लीकेशंस प्रशासन को मिली हैं। हालांकि, पिछले वर्ष एप्लीकेशंस की संक्या 550 थी। जाहिर है पटाखे बेचने का क्रेज कम हुआ है। 22 अक्टूबर से पटाखों की दुकान के लिए आवंटन शुरू होगा। पटाखे बेचने के लिए ये टेंपरेरी लाइसेंस केवल 5 दिन 24 से 28 अक्टूबर तक के लिए मान्य होगा। सिक्योरिटी और फायर इश्यू को देखते हुए प्रशासन द्वारा नॉर्म्स सख्त किए गए हैं। दून के कई इलाकों में पटाखा बेचना बैन किया गया है। इसके साथ ही पटाखे की दुकान लगाने वालों को बेहद सावधानी बरतने को कहा गया है।
यहां पटाखे बेचना है बैन
-पल्टन बाजार में कोतवाली से क्लॉक टॉवर तक।
-धामावाला बाजार में कोतवाली से आढ़त बाजार चौक तक।
-मोतीबाजार से पल्टन बाजार, पुरानी सब्जी मंडी व हनुमान चौक तक।
-हनुमान चौक से झंडा मोहल्ला तक।
-रामलीला बाजार से बैंड बाजार तक।
-आनन्द चैक से लक्ष्मण चौक तक।
-डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र।
-चकराता रोड पर क्लॉक टॉवर से हनुमान मंदिर तक।
-सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली रोड।
-करनपुर मेन बाजार।
- ऐसे स्थान, मोहल्ले, गलियां जहां फायर ब्रिगेड का वाहन न जा सके।
नियम तोड़ा तो पटाखे जब्त
जिला प्रशासन के अनुसार जिन स्थानों पर आतिशबाजी की सामग्री बेचने के लिए दुकानों को बैन किया गया है और जहां फायर सर्विस तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे इलाकों में दुकानें दिख गई तो उन दुकानों के न केवल लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बल्कि जुर्माने के साथ ही कार्रवाई भी होगी और सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।
जल संस्थान करेगा पानी की व्यवस्था
जल संस्थान को निर्देश दिए गए हैं कि जिन इलाकों में पटाखों की दुकानों के लाइसेंस दिए जाएंगे, वहां आग लगने जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एहतियातन वाटर टैंकर की व्यवस्था की जाए। जल संस्थान के ईई नमित रमोला के अनुसार इसके लिए डिपार्टमेंट ने तैयारी पूरी कर ली है।
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एनओसी के बाद ही लाइसेंस
पुलिस व फायर सर्विस से एनओसी मिलने के बाद ही टेंपरेरी दुकानों का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ऐसे इलाकों के लिए ही फायर व पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एनओसी जारी की जाएगी, जहां फायर सर्विस एक्सेस आसान हो। दुकान पक्की हो, दुकानदार के पास पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम हो, दुकान के आसपास इलेक्ट्रिक वायरिंग न हो। इन नॉर्म्स के आधार पर ही एनओसी मिलेगी और लाइसेंस इश्यू किया जाएगा।