बरेली : दिवाली पर बरेलियंस रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे ही पटाखे छुड़ा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में ईको फ्रेंडली पटाखों के प्रति लोगो को अवेयर करने को भी कहा गया है। साथ ही सीरिज वाले पटाखे यानि चटाई को बैन किया गया है।

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दो दिन मिलेंगे पटाखे

26 अक्टूबर

27 अक्टूबर

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283 शॉप पर मिलेंगे पटाखे

40 दुकानें : मनोहर इंटर कॉलेज के मैदान में

25 दुकानें : राजकीय इंटर कालेज के मैदान में

50 दुकानें : डीएवी ग्राउंड में

20 दुकानें : रामलीला मैदान में

40 दुकाने : तुलसीनगर के मैदान में

8 दुकानें : तिलक इंटर कॉलेज के मैदान में

30 दुकानें : रामलीला मैदान में

15 दुकानें : बीआई बाजार तिकोलिया में

5 दुकानें : सदर बाजार में चर्च के पास

25 दुकानें : रामलीला मैदान, हार्टमैन कालेज में

25 दुकानें : लोहिया बिहार स्थित पार्क में

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यहां नहीं लगेगा बाजार

- सुभाष नगर में रेलवे ट्रैक के समीप पटाखों की अस्थायी बाजार नहीं लगेगा।

- ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक

हो सकती है कार्रवाई

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर तय समय के बाद पटाखों चले तो संबंधित इलाके के थाने के एसएचओ पर कार्रवाई की जाएगी।

उर्स के कारण इस बार पटाखों की अस्थायी दुकानें 26 और 27 को ही लगेंगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट से दुकानदारों को अनुमति लेनी होगी।

-चंद्र मोहन, सीएफओ