-यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र के प्रार्थनापत्र पर कोर्ट ने दिया आदेश

-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये मांगने का आरोप

बसपा नेता अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती पर भी ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आशुतोष तिवारी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र नवीन राय से एक लाख रुपये मांगने के आरोप में मुकदमे का आदेश दिया है.

भोगावीर (लंका) निवासी नवीन राय ने अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी के जरिए अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती सत्यम राय से हो गई थी. बाद में वे यूपी कालेज में पढ़ाई करने आ गए थे. कालेज में शिवपुर में रहने वाली बलिया निवासी छात्रा से पहचान हुई. नवीन के दोस्त सत्यम और युवती में करीबी रिश्ते बन गए. आरोप है कि युवती ने सत्यम से इतर नवीन से भी मिलकर उस पर अवैध रिश्ता कायम करने का दबाव बनाया. उसे अश्लील संदेश भी करती रही. नवीन ने इसकी जानकारी सत्यम को दी तो उसने युवती से बचकर रहने की सलाह देते हुए कहा कि वह धोखाधड़ी कर पैसे वसूलती है. इसी ढंग से उसने एक सराफा कारोबारी से भी लाखों रुपये ऐंठे हैं. छह अप्रैल के बाद नवीन ने बात करना बंद कर दिया तो युवती ने एक लाख रुपये की मांग की. पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल कर दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी दी. नवीन ने शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.