- कोर्ट रूम में दोषी के जहर खाने से मचा हड़कंप, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

RISHIKESH: ऋषिकेश के चर्चित ज्वेलर के कारीगर को गोली से घायल कर करीब चार किलो सोना लूटने में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश की कोर्ट ने छह आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट में जैसे ही न्यायाधीश ने इस बात की जानकारी दी तो परिसर में ही मौजूद एक आरोपी ने जेब से जहर निकालकर खा लिया। जिससे कोर्ट में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर अस्पताल पहुंचाया। जहां से उसे एम्स भेज दिया गया। आरोपी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

गोली मारकर की थी हत्या

12 अक्टूबर 2016 को देहरादून मार्ग में बालाजी बगीचा तिराहे के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने देहरादून से यहां बस से पहुंचे सहारनपुर के एक स्वर्ण व्यापारी के कारीगर जोगेंद्र को गोली मारकर घायल कर दिया था। जिसके बाद बदमाश ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर भाग गए थे। संबंधित मामले में 14 अक्टूबर को हरीराम पुत्र कृष्णा लाल निवासी मोहिद्दीन पुर सहारनपुर ने कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज कराया था। इस वारदात में शिकायतकर्ता के बहनोई जोगेंद्र को लूटा गया था। पुलिस ने इस मामले में रूप किशोर रस्तोगी पुत्र स्वर्गीय राम कुमार निवासी जहांगीरपुर दिल्ली, उसके पुत्र सत्येंद्र रस्तोगी उर्फ बिट्टू रस्तोगी, सुमित पुत्र महेश रस्तोगी निवासी मंडावली दिल्ली, सौरभ रस्तोगी पुत्र दिनेश निवासी चंद्रभागा बस्ती ऋषिकेश, नवीन उर्फ बाबू पुत्र आनंद सिंह निवासी जहांगीर पुरी दिल्ली, अनस पुत्र ताजुद्दीन निवासी जहांगीर पुरी दिल्ली सहित लूट की ज्वेलरी खरीदने वाले सुनार जुगल किशोर और सत्येंद्र जैन निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन सब के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सभी आरोपियों को पूर्व में ही जमानत मिल गई थी। मंगलवार को इस मामले में प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई थी। न्यायाधीश ने जैसे ही सत्येंद्र रस्तोगी सहित छह लोगों पर दोष सिद्ध होने का आदेश सुनाया तो कोर्ट रूम में ही सत्येंद्र रस्तोगी ने जेब से जहर निकालकर खा लिया। जिसके बाद वह वहीं गिर गया। कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों के न मिलने पर उसे एम्स ले जाया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है।