क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:रांची डीसी ने गुरुवार को अंचल अधिकारियों समेत भूमि सुधार से जुड़े तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भूमि से जुड़े किसी भी तरह के लंबित मामलों के निष्पादन का काम 30 दिन से 90 दिनों के भीतर कर दें. किसी भी अधिकारी द्वारा मामलों को लटकाने, गलत मंशा से काम करने या लोगों को परेशान करने की जानकारी मिली तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विदित हो कि दैनिक जागरण आईनेक्स्ट में 8 मई के अंक में प्रमुखता से जमीन के मालिक बन गए सीओ आफिस के गुलाम शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी किए हैं. बैठक में अपर समाहत्र्ता, उप समाहत्र्ता भूमि सुधार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी समेत तमाम अंचलाधिकारी मौजूद थे.

अवैध जमाबंदी पर कसें लगाम

डीसी ने सभी सीओ को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की अवैध जमाबंदी के मामलों पर तुरंत लगाम कसें. हाल के दिनों में काफी शिकायतें मिली हैं कि सीओ आफिस को मैनेज करने के बाद जमीन किसी और की रहती है लेकिन दाखिल खारिज में किसी और का नाम चढ़ा रहता है. ऑनलाइन व्यवस्था के बाद इन मामलों में ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है.