हत्या सहित कई मामलों में दोषी

सेशन जज एनपी ढोटे ने बेग को आईपीसी के हत्या, हत्या के प्रयास, बम ब्लास्ट, धोखाधड़ी, धार्मिक उन्माद और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी मानते हुए सजा ए मौत सुना दी. इसके अलावा उसे अनलॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटांस एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया.

कोलंबो में बनी ब्लास्ट की योजना

स्टेट एंटी टेररिज्म स्कवायड ने उसे 7 सितम्बर, 2010 को लातूर के उदगीर स्थित घर से 1,200 किलो विस्फोटक के साथ अरेस्ट किया था. डिफेंस की दलील थी कि उसे इस मामले में एटीएस ने झूठा फंसाया है. बचाव पक्ष का दावा था कि ब्लास्ट के दिन बेग औरंगाबाद में एक विवाह समारोह में था. वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक ब्लास्ट की योजना 2008 में कोलंबो में हुई एक मीटिंग में बनी थी, जहां बेग को बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी. उसने उदगीर में अपने सायबर कैफे में बम बनाया था.

पांच आरोपी अब भी पकड़ से बाहर

कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में मोहसिन चौधरी, यासीन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल और फैयाज कागजी पर भी ब्लास्ट की साजिश का आरोप है. ये सब अब भी फरार चल रहे हैं.

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