-कोर्ट रूम में दोनों वकीलों के बीच हुई जोरदार बहस

PATNA

बाढ़ के नदवा स्थित पुश्तैनी घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में जांचकर्ता सह बाढ़ एएसपी लिपि सिंह ने बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) कुमार माधवेंद्र की अदालत में मोकामा विधायक अनंत सिंह को पुलिस रिमांड पर लेने की अर्जी दायर की। विधायक के अधिवक्ता ने पुलिस रिमांड का पुरजोर विरोध किया। दो पालियों में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

अनंत के वकील ने कहा, नहीं दिया जाए रिमांड

दोपहर 12 बजे से पहली सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान विधायक के अधिवक्ता ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल को पुलिस हिरासत में जान का खतरा है। उन्हें पटना पुलिस के हवाले नहीं किया जाए। दिल्ली से पटना लाने से पहले पुलिस ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। इसलिए अब दोबारा पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने का कोई औचित्य नहीं है।

पूछताछ के दौरान हो वीडियोग्राफी

अनंत सिंह के वकील ने कहा कि विधायक की तबीयत खराब है। उन्हें पुलिस रिमांड पर नहीं दिया जाए। अगर उनसे किसी तरह का भी सवाल-जवाब किया जाता है तो अधिवक्ता को साथ रहने की अनुमति दी जाए। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाए। इसके अलावा अनंत सिंह से मजिस्ट्रेट की उपस्थित पूछताछ हो, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

पुलिस जांच के लिए स्वतंत्र

पुलिस की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार कंधवे ने कहा कि पुलिस रिमांड में कानून का पालन होना चाहिए। पुलिस हर पहलू पर जांच करने के लिए स्वतंत्र है। इस अधिकार से उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या वीआइपी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरी पाली में कोर्ट की कार्यवाही करीब एक घंटे तक चली। बहस के बाद अदालत ने अनंत सिंह की ओर से पूछताछ के दौरान साथ रहने वाले एक अधिवक्ता का नाम मांगा। लिखित में अधिवक्ता रजनीश कुमार का नाम दिया गया।